दुर्ग। उर्सपाक मेले की भारी भीड़ के बीच जब लोग सड़कों पर आस्था और सुरक्षा के भरोसे जुटे थे, तभी एक शराबी ट्रक चालक नो एंट्री तोड़कर मौत बनकर शहर की सड़कों पर दौड़ पड़ा, लेकिन दुर्ग यातायात पुलिस की सतर्कता ने बड़े हादसे को टाल दिया और अब उसी चालक पर कोर्ट ने 22 हजार रुपये का भारी जुर्माना ठोककर कड़ा संदेश दिया है। मामला 17 मई 2026 की सुबह का है जब पटेल चौक और दुर्ग शहर क्षेत्र उर्सपाक कार्यक्रम के चलते लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इसी दौरान ट्रक क्रमांक CG 08 W 9777 का चालक दिनेश कुमार निवासी खुज्जी जिला राजनांदगांव शराब के नशे में ट्रक को बेहद खतरनाक और लापरवाही भरे अंदाज में नो एंट्री इलाके में घुसाकर मालवीय नगर, राजेंद्र पार्क चौक, बस स्टैंड और उतई तिराहा तक दौड़ाता रहा। भीड़भाड़ वाले इलाके में भारी वाहन की इस बेकाबू रफ्तार से लोगों में दहशत फैल गई। ड्यूटी में तैनात यातायात पुलिस जवानों ने कई चौकों पर ट्रक को रोकने की कोशिश की लेकिन चालक लगातार पुलिस को नजरअंदाज कर भागता रहा। इसके बाद यातायात पुलिस टीम ने पीछा कर आखिरकार ट्रक को सुरक्षित तरीके से रुकवाया। जब चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया तो वह शराब के नशे में धुत मिला। यातायात पुलिस दुर्ग ने तत्काल मोटरयान अधिनियम की धारा 185 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को न्यायालय में पेश किया। 18 मई 2026 को माननीय सीजेएम न्यायालय दुर्ग ने आरोपी चालक पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और साफ संदेश दिया कि शराब पीकर भारी वाहन चलाने वालों के लिए अब सड़कें सुरक्षित जगह नहीं बचेंगी। दुर्ग यातायात पुलिस ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 1325 वाहन चालकों पर नशे की हालत में वाहन चलाने के मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। दो दिन पहले भी एक अन्य भारी वाहन चालक पर नशे में वाहन चलाने के मामले में 32 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई हुई थी। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक पी.डी. चंद्रा, प्रधान आरक्षक देवानंद शर्मा, आरक्षक दिव्यदेव राजपूत और येमन चंद्राकर समेत यातायात पुलिस टीम की त्वरित और सजग भूमिका सराहनीय रही। दुर्ग पुलिस ने आम लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और नो एंट्री समेत सभी यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क हादसों और मासूम जानों को बचाया जा सके। बहरहाल, दुर्ग की सड़कों पर अब पुलिस का साफ संदेश गूंज रहा है—नशे में स्टेयरिंग थामी तो सीधे कोर्ट और भारी जुर्माना तय है।
उर्सपाक में मौत बन दौड़ा शराबी ट्रक चालक, पीछा कर पुलिस ने दबोचा, 22 हजार जुर्माना






