जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को SC से राहत, सरेंडर करने पर रोक

नई दिल्ली। रामअवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। गुरुवार को जिस सरेंडर की डेडलाइन थी, उस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अमित जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई है।
इसमें पहला आदेश, सीबीआई को अपील करने की अनुमति को लेकर है और दूसरा बिलासपुर हाई कोर्ट का वह फैसला, जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरेंडर से छूट दे दी है और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अब गेंद सीबीआई के पाले में है और आगे की सुनवाई में इस केस का रुख तय होगा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने जोगी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का आदेश दिया था।

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