रायपुर। ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में प्रशासन और वक्फ बोर्ड ने कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्योहार के दौरान नियमों के पालन को लेकर राज्यभर में विशेष निगरानी रखी जाएगी। वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे संचालन तथा अन्य नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
=सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं=
वक्फ बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़कों, मैदानों, खुले स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस अथवा निजी परिसरों के भीतर ही की जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
=नियम तोडऩे वालों पर कार्रवाई=
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि त्योहार के दौरान जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से ही नमाज शिफ्ट के आधार पर अदा की जा रही है और इस व्यवस्था को इस बार भी जारी रखा जाएगा।
=डीजे और तेज ध्वनि वाले कार्यक्रमों पर निगरानी=
त्योहार के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने डीजे और तेज आवाज में साउंड सिस्टम के उपयोग पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी रखेंगी।
=सुबह 6 से 11 बजे के बीच होगी नमाज=
प्रशासन के अनुसार राज्य की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में ईद-उल-अजहा की नमाज सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच अदा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार नमाज अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिससे यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके।
=वक्फ बोर्ड का दावा—निर्देशों का हो रहा पालन=
डॉ. सलीम राज ने बताया कि राज्य में जारी दिशा-निर्देशों का व्यापक रूप से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जा रही है और संबंधित समितियां प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रही हैं।
बकरीद को लेकर छत्तीसगढ़ में सख्ती: खुले में कुर्बानी और डीजे पर रोक, सुबह 6 से 11 बजे तक होगी नमाज






