रायपुर। राजधानी रायपुर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति प्रचार-प्रसार के लिए पेंटिंग किए जाने के मामले में नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई की है। चंगोराभाठा रिंग रोड क्रमांक-1 स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज पर चल रहे अनधिकृत पेंटिंग कार्य को तत्काल बंद कराते हुए निगम की मॉनिटरिंग टीम ने मौके से पेंटिंग सामग्री जब्त कर ली।
नगर निगम के अनुसार, जोन क्रमांक-5 क्षेत्र में स्थित ओवरब्रिज की दीवार पर बिना सक्षम अनुमति के पेंटिंग किए जाने की सूचना मिलने पर टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में सार्वजनिक संपत्ति पर नियमों का उल्लंघन कर प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पेंटिंग किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पेंटिंग का कार्य तुरंत रुकवाया गया और उपयोग में लाई जा रही सामग्री जब्त कर ली गई। संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर पेंटिंग या प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधि नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। नगर निगम ने बताया कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। साथ ही नागरिकों, संस्थाओं और संगठनों से अपील की गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन, पोस्टर, पेंटिंग या प्रचार-प्रसार करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ओवरब्रिज पर बिना अनुमति पेंटिंग कर रहे लोगों पर निगम की कार्रवाई, सामग्री जब्त






