गांजा तस्करी में महिला दोषी करार, रायपुर कोर्ट का फैसला; जेल और 30 हजार जुर्माने की सजा

रायपुर। नशे के कारोबार पर रायपुर पुलिस की सख्ती अब अदालत में भी असर दिखा रही है। थाना पुरानी बस्ती के एनडीपीएस मामले में महिला आरोपी को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायालय ने जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है, जिससे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को कड़ा संदेश गया है।
रायपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और फास्ट ट्रायल की कार्रवाई के तहत थाना पुरानी बस्ती के एक महत्वपूर्ण एनडीपीएस प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है। थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मामले में हिना परवीन उर्फ छोटी, पति वसीम खान, निवासी मुस्लिम मोहल्ला, बंदवापारा, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने 24 जून 2026 को आरोपी को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने उसे 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रायपुर पुलिस का कहना है कि शहर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में त्वरित विवेचना के साथ प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल, यह फैसला नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के लिए साफ चेतावनी है कि पुलिस की कार्रवाई अब अदालत में भी सख्त सजा तक पहुंच रही है।

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